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SC on 12th Board Result: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस दिन तक राज्यों को घोषित करना होगा रिजल्ट

12वीं बोर्ड परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्ड को 31 जलाई तक 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी बोर्ड 12वीं की परीक्षा के लिए 10 दिन के अंदर अंतरिम मूल्यांकन नीति बनाकर 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 12वीं के मूल्यांकन का तरीका एक जैसा रखने के निर्देश देने से भी इनकार कर दिया है, इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हर राज्य का शिक्षा बोर्ड स्वायत्त है।

जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य बोर्डों की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार के 12वीं की परीक्षा कराने (जुलाई में संभावित) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास इसकी स्पष्ट योजना होनी चाहिए। हम कैसे छात्रों की जिंदगियों से खेल सकते हैं?

बताते चलें कि, CBSE, ICSCE, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड समेत देश के अधिकांश बोर्डों ने अपनी 12वीं की परीक्षाएं कोरोना के चलते रद्द कर दी हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश ने अभी तक 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सभी राज्य बोर्डों की एक समान मूल्यांकन स्कीम नहीं हो सकती है। वह इस तरह का निर्देश नहीं दे सकती है। पीठ ने कहा कि हर बोर्ड स्वायत्त और अलग है। ऐसे में कोर्ट एक समान मूल्यांकन स्कीम तय करने का आदेश नहीं दे सकता