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#SSR: रिया-शौविक की बढ़ी मुश्किलें, सेशन कोर्ट ने खारिज की सभी आरोपियों की बेल अर्जी

#SSR: रिया-शौविक की बढ़ी मुश्किलें, सेशन कोर्ट ने खारिज की सभी आरोपियों की बेल अर्जी

सेशन कोर्ट ने एनसीबी की थ्योरी को सही मानते हुए सुशांत सिंह राजपूत मामले की मुख्य अभियुक्त रिया समेत सभी छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। रिया चक्रवर्ती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं इसलिए अभी उन्हें भायखला जेल में ही रहना होगा। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनमें रिया चक्रवर्ती, शौव‍िक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जैद व‍िलात्रा, अब्‍दुल बासित के नाम शामिल हैं। रिया पर ड्रग्‍स मुहैया करवाने, ड्रग्‍स के लिए पैसे देने, सुशांत के साथ पेडलर्स संग सीधे संबंध रखने, शौविक, सैमुअल, दीपेश को ड्रग्‍स के ल‍िए इंस्‍ट्रक्‍शंस देने के आरोप हैं।

रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। एनसीबी के मुताबिक उनके पास रिया पर मुकदमा चलाने और जमानत का विरोध करने के पर्याप्त सुबूत हैं।  रिया ने पूछताछ के दौरान खुद भी कबूल किया है कि वो ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर है। हालांकि रिया के वकील ने बेल की अर्जी में लिखा है कि एनसीबी ने उनसे जबरन दोष कुबूल करवाया है।

एनसीबी ने रिया पर सबसे बड़ा आरोप धारा 27 (ए)का लगाया है। इस धारा में 10 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 27 (ए) में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसे के लेन-देन का का मामला आता है। इसमें अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक सजा का प्रावधान है। जिन मामलों में 7 या 7 से अधिक साल की सजा का प्रावधान होता है उन मामलों में हाईकोर्ट भी मुश्किल से हीबेल देता है। कानून के जानकारों का कहना है कि सेशन कोर्ट से बेल अर्जी खारिज होने का मतलब है कि रिया उनके भाई शौविक सहित सभी छह आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।.