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कोरोना के नए स्ट्रेन का बढ़ा खतरा! विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई SOP जारी

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं।  ये 2 अगस्त 2020 को जारी पुरानी गाइडलाइंस की जगह लेंगी और 22 फरवरी की रात 11:59 बजे से लागू हो जाएंगी। कोरोनावायरस (Coronavirus) के तीन स्ट्रेन UK, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में सामने आ चुके हैं। जिसके बाद नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए गए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरशन फॉर्म जमा करना होगा। कोविड की निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

सभी अंतरराष्ट्रीय यात्री (यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और मिडल ईस्ट से शुरू होने वाली फ्लाइट को छोड़कर) के लिए प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। ऐसे यात्रियों को पहले की ही तरह 72 घंटे पहले कराए गए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और साथ में लेकर भी आनी होगी। ऐसे यात्रियों को टेस्ट रिपोर्ट में छूट केवल तभी दी जाएगी जब उनके यहां कोई मृत्यु जैसी इमरजेंसी हो जाए। कोरोना वायरस महामारी के चलते 23 मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्री विमान सेवा स्थगित है। हालांकि, वंदे भारत अभियान और एयर बबल सिस्टम के तहत मई से कुछ निश्चित देशों के लिए विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की इजाजत है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, केन्या, भूटान और फ्रांस समेत 24 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है।

यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को मॉलिक्यूलर टेस्ट में नेगेटिव आने वाले यात्रियों को भारतीय एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की इजाजत होगी। ऐसे यात्रियों को 7 घर मे क्वारन्टीन रहने की सलाह दी जाएगी। 7 दिन के बाद ऐसे यात्रियों का फिर से टेस्ट होगा और अगर उस टेस्ट में नेगेटिव आए तो क्वारन्टीन से मुक्त होंगे लेकिन अगले 7 दिन अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करना होगा। भारतीय एयरपोर्ट पर जो मौजूदा यूके ब्राजील और साउथ अफ्रीका से आए यात्री हैं वो अपना सैंपल देकर एयरपोर्ट से निकल सकते हैं लेकिन राज्य की अथॉरिटी या एजेंसी उनके संपर्क में रहेगी। राज्य की अथॉरिटी ऐसे यात्रियों की रिपोर्ट कलेक्ट करके उनको सूचित करेगी।