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Swami Chinmayanand Case: स्वामी चिन्मयानंद के माथे से धुल गया ‘कलंक’ का दाग! लॉ स्टूडेंट से रेप के मामले में बरी

Swami Chinmayanand Case

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर 2019 में लॉ कॉलेज की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में लखनऊ हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है साथ ही आरोप लगाने वाली छात्रा द्वारा चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में भी लखनऊ हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने वीडियो जारी करके चिन्मयानंद के केस से बरी होने को जानकारी दी। उनका कहना है कि कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को दोषमुक्त कर दिया है।

क्या है मामला?

दरअसल, दो साल पहले शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद सितंबर में चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी। जांच के क्रम में यह बात भी सामने निकलकर आई कि छात्रा और उसका एक दोस्त चिन्मयानंद को काफी समय से ब्लैकमेल कर रहे थे।

वहीं, दरअसल चिन्मयानंद के लॉ कॉलेज की छात्रा ने 22 अगस्त 2019 को एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उसने चिन्मयानंद से अपनी जान को खतरा बताया था। इसके बाद छात्रा लापता हो गई थी। छात्रा के लापता होने पर उसके पिता ने 28 अगस्त 2019 को चौक कोतवाली में चिन्मयानंद के खिलाफ बेटी के अपहरण और जान मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया था।

 

छात्रा पर दर्ज हुई थी एफआईआर

चिन्मयानंद की शिकायत पर पुलिस ने छात्रा पर 5 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल करने की एफआईआर दर्ज की थी। यह मुकदमा अलग से चल रहा था।