ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की परमिट, रजिस्ट्रेशन समेत ऐसे ही किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं या अगले कुछ महीनों में एक्सपायर होने वाला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपका चालान नहीं कर सकेगी क्योंकि सरकार ने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को आगे बढ़ा दिया है।
दरअसल, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन लागू किया गया। इस वक्त स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने ये फैसला लिया है, ताकि लोगों के ट्रैवेलिंग को सुविधाजनक बनाया जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी राज्य परिवहन विभागों को मोटर चालकों का चालान नहीं करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस आदेश के अनुसार एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) के साथ ड्राइविंग करने वालों को 30 सितंबर तक छूट दी जाएगी। कोरोनी
सरकार द्वारा जारी किए गए इस एडवाइजरी के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के अलावा, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट और सभी तरह के परमिटों की भी वैधता को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सभी दस्तावेज जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका था और जो 1 फरवरी, 2020 तक समाप्त हो गया था या 30 सितंबर 2021 तक समाप्त हो जाएगा उन्हें आगामी 30 सितंबर तक के लिए वैध माना जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के बाद, अब राज्य परिवहन विभाग जल्द ही विशिष्ट आदेश जारी करेगा। बता दें कि, ये छठा मौका है जब दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया गया है। इससे पहले बीते साल 30 मार्च, 9 जून, 24 अगस्त, 20 दिसंबर और इस साल 26 मार्च को दस्तावेजों की वैधता को सरकार ने बढ़ाया था।