केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच लंबे समय से टकरावा जैसे स्थिति बनी हुई है। अब आखिरीकार ट्विटर आईटी नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। ट्विटर की ओर से सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को यह जानकारी दी गई है। पहले ट्विटर ने नए नियम मानने से साफ इंकार कर दिया था।
ट्विटर ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने आईटी रूल्स, 2021 को लागू कर लिया है और भारत में एक स्थानीय अधिकारी नियुक्ति भी 28 मई से कर दी है, जो स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा। हाई कोर्ट में जहां ट्विटर ने कहा कि हमने केंद्र के कानूनों को माना है, वहीं सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर (Twitter) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बीते हफ्तेयाचिका दाखिल की गई थी। याचिका में ट्विटर को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने का आदेश देने की मांग की गई थी।
Delhi High Court issues notice to Twitter Inc on a petition against it for alleged non-compliance with the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 pic.twitter.com/0Du92VbUM0
— ANI (@ANI) May 31, 2021
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 को केंद्र सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके तहत सोशल मीडिया नेटवर्कों को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा। इसके साथ ही किसी पोस्ट, मैसेज के बारे में शिकायतों का निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।