इस वक्त देश के कई राज्यों में कोरोना के घटते मामले को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपी, दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी कोरोना के मामले कम आने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार ने 2 जून से पबंदियों को साथ धीर-धीरे राज्य को अनलॉक करने का फैसला लिया है।
राज्य सरकार ने अनलॉक से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। हालांकि इसमें दुकानों के खुलने और बंद होने का समय नहीं बदला गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। नई गाइडलाइन में छूट सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलेगी जहां पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से कम है, या फिर जहां ऑक्सीजन, ICU और वेंटिलेटर का इस्तेमाल इलाज में 60 प्रतिशत से कम हो रहा है।
नई गाइडलाइन के तहत ग्राम पंचायतों और जिलों को रेड, ग्रीन और यलो जैसी तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। एक लाख की जनसंख्या पर एक भी एक्टिव मामले न होने वाले इलाकों को ग्रीन जोन, एक लाख में 100 एक्टिव केस को यलो और इससे ज्यादा होने पर रेड जोन में रखा जाएगा। राजस्थान सरकार का कहना है कि राज्य में संक्रमण दर कम हुई है, लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
नई गाइडलाइन
नई गाइडलाइन में कहा गया है कि जब तक राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 10 हजार से कम नहीं होती तब तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। यह लॉकडाउन शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक चलेगा। लॉकडाउन के दौरान पब्लिक प्लेस में 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते।
देखिए क्या रहेगा बंद
30 जून तक सभी शादी समारोह बंद रहेंगे। शादी घर या कोर्ट में 11 लोगों की मौजूदगी में हो सकती है। शादी समारोह में कोई भी बैंड बाजा, हलवाई, टेंट या कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। शादी के समारोह से जुड़े किसी भी सामान की होम डिलीवरी नहीं हो सकती। मैरिज गार्डन, होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे।
सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक समारोह, जुलूस, मेला और हाट बाजार बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, स्वीमिंग पूल, जिम, पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे। फुल एसी वाले शॉपिंग मॉल अभी भी बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी और सरकारी बस 10 जून तक बंद रहेंगे।
देखिए क्या खुला
सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9.30 बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे। 7 जून के बाद इसकी क्षमता 50 प्रतिशत कर दी जाएगी। सभी प्राइवेट ऑफिस कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 25 प्रतिशत की क्षमता के साथ दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।
सभी हॉस्पिटल, लैब खुलेंगे. इनके कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ कर्फ्यू के दौरान भी आने जाने की इजाजत होगी। एक जिले से दूसरे जिली में अपने निजी वाहनों से लोग सिर्फ सुबह पांच बजे से दोपहर 12 तक ही आ-जा सकते हैं। रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट से आने वाले यात्री टिकट दिखा कर कर्फ्यू के दौरान आ-जा सकते हैं।
अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट, दूरसंचार, डाक सेवाएं, कोरियर, केबल और आईटी से संबंधित सेवाओं को अनुमति दी जाएगी। ई-कॉमर्स की डिलीवरी जारी रहेगी। दुकानें सुबह छह बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी।