सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब शनिवार और रविवार दोनों दीन कंप्लीट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 26 अप्रैल तक प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लागू करे। हालांकि, राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती लगाई है। वे और भी ज्यादा सख्ती पर विचार कर रहे हैं लेकिन प्रदेश के लोगों की अजीविका को बचाने के मद्देनजर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर फिल्हाल रोक लगा रहे हैं लेकिन आप हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दें। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार से दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी, उसे सरकार खुद लगाएगी। कोर्ट का कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना, सरकार के कामकाज,आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।
सुप्रीमकोर्ट से राहत मिलने के बाद योगी सरकार ने कोरोना निगरानी समिति के साथ समीक्षा की और फिर रविवार की तरह शनिवार को भी टोटल कर्फ्यू का ऐलान कर दिया।। इस दौरान आवश्यक सेवा और सुविधाओं के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।