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UP Panchayat Chunav 2021: आरक्षण लिस्ट बदलने का आदेश, पोस्टर बैनर छपवा चुके प्रत्याशियों को नाम लेना पड़ सकता है वापस

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 आरक्षण लिस्ट। इंडिया नैरेटिव ग्राफिक्स

Uttar Pradesh Panchayat Chunav 2021 Reservation List: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे होगा इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2015 में हुए आरक्षण को बेस मानकर इस बार भी आरक्षण लिस्ट तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने 25 मई तक पंचायत चुनाव करवाने के भी निर्देश दिए हैं। अब इस फैसले के बाद आरक्षण लिस्ट फिर से बनेगी, जिससे कई ग्राम पंचायतों में चुनावी समीकरण बदल जाएंगे।

बता दें कि हाईकोर्ट ने अजय कुमार की तरफ से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि 2015 को आरक्षण का बेस वर्ष मानकर काम पूरा किया जाए। इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि वह 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने को तैयार है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि 27 मार्च तक आरक्षण लिस्ट भी फाइनल हो जानी चाहिए। अजय कुमार ने राज्य सरकार के 11 फरवरी 2011 के शासनादेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याचिका में कहा गया था कि इस बार की आरक्षण सूची 1995 के आधार पर जारी की जा रही है, जबकि 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण सूची जारी की जानी चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतिम आरक्षण सूची जारी किए जाने पर रोक लगा दी थी।

मौजूदा आरक्षण व्‍यवस्‍था पर हाईकोर्ट की रोक के बाद उन दावेदारों को बड़ा झटका लगा है जिन्‍होंने पोस्‍टर-बैनर छपवाकर प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया था। उन्‍हें अब ये डर सताने लगा है कि कहीं अभी के आरक्षण में हाथ आई सीट 2015की आरक्षण व्‍यवस्‍था के चलते हाथ से न निकल जाए।