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UP Panchayat Chunav 2021: यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक

Section 144 implemented in all districts of UP

UP Panchayat Chunav 2021: यूपी पंचायत चुनाव को देखते हुए कोरोना के मामले ज्यादा न बढ़े इसको लेकर सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने यूपी के सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। 5 अप्रैल से धारा-144 प्रभावी हो गई है, जोकि अगले आदेश तक लागू रहेगी। साथ ही प्रचार के दौरान पांच से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर नहीं जुट सकेंगे।

सार्वजनिक जनसभा में पांच लोगों से अधिक नहीं हो सकेंगे शामिल

अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों, एसपी व एसएसपी को सख्ती से कोरोना प्रोटोकाल पालन करवाने का निर्देश दिया है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करवाना और अत्यंत सावधानी से पंचायत चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रचार के लिए होने वाली सार्वजनिक जनसभा में पांच से अधिक लोगों इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। साथ ही सार्वजनिक भोज की अनुमति देने से मना कर दिया गया है। कोरोना प्रोटोकाल फॉलो न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से अधिक नहीं हो सकेंगे शामिल

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन की संक्रमण दर काफी अधिक है इसलिए पूरी सजगता बरतना जरूरी है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग एकत्र न हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के 100 से अधिक केस हैं वहां विशेष सावधानी बरती जाए। खासकर लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। संदिग्ध केस में अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए।

सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कोविड अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में बेड्स की संख्या बढ़ाने, कोविड अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ, आवश्यक औषधियों, मेडिकल उपकरणों और बैकअप सहित आक्सीजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।