Hindi News

indianarrative

UP Panchayat Chunav 2021: पंचायत प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर, आचार संहिता के उल्लंघन पर होगा कड़ा एक्शन

UP Panchayat Chunav 2021 Date

उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से सारे बादल छंट चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है। की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 15, 19, 26और 29अप्रैल को चार चरणों में वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे दो मई को आएंगे। दरअसल, अधिसूचना जारी होते ही राज्य में बहुत सारी ऐहतियातन पाबंदियां लागू हो जाती हैं, जिन्हें जानना हर प्रत्याशी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए पहले जानते हैं कि चरणबद्ध कितने-कितने जिलों में कब-कब चुनाव होने हैं और उसके बाद जानेंगे कि कौन-कौन सी बातें जानना जरूरी है।

 

पहले चरण के मतदान में 18जिले, दूसरे चरण में 20जिले, तीसरे चरण में 20जिले, चौथे चरण में 17जिले शामिल रहेंगे। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 3और 4अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का नामांकन 7और 8अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का नामांकन 13और 15अप्रैल को जबकि चौथे और आखिरी चरण का नामांकन 17और 18अप्रैल को होगा।

 

आईए अब देखते हैं उन बातों को जिनका पालन चुनाव अवधि में करना जरूरी हैः

 

 

 

अ-    लिखकर, बोलकर या किसी प्रतीक के माध्यम से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जति, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक दल की भावना आहत हो या फिर उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।

 

आ-   चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे। इनका प्रयोग रात में 10बजे से लेकर सुबह के 6बजे तक प्रतिबंधत रहेगा।

 

इ-    प्रत्याशी चुनाव में निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे।

 

ई-    सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे। धारा 144के अंतर्गत प्रतिबंधित असलहे, लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर लेकर नहीं चलेंगे। साथ ही यातायात में बाधा भी उत्पन्न नहीं करेंगे।

 

उ-    मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लााने या वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएंगे। वोटिंग के लिए परिजन को ले जाने के लिए निजी गाड़ी को मतदान केंद्र के 100मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे।

 

ऊ-    मतदान से संबंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नहीं डालेंगे और ना ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केंद्रों पर कब्जा, मतदाता को मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे।

 

ऋ-    निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मैजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी, मतदान कार्मिक, प्रत्याशी, मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा।

 

ऌ-    कोई भी व्यक्ति जो संबंधित जिले का निवासी नहीं है, तो मतदान समाप्ति के 48घंटे के पहले ही जिला छोड़ देगा।

 

ऍ-    भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केंद्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे। सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव कार्य से नहीं जोड़ेंगे।

 

ऎ-    चुनाव के दौरान क्षेत्र में कोई नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या फिर उद्घाटन कार्यक्रम का शिलान्यास नहीं किया जाएगा।

 

 

 

इसके अलावा पंचायती राज विभाग ने त्रि-स्तरीय पंचायतों की सीटवार आरक्षण की भी जारी कर दी  है। इस सूची को विभाग की वेबसाइट www.panchayatiraj.up.nic.in पर देखा जा सकता है।