यूपी के निर्वाचन आयोग ने सरकारी कर्मचारी पति-पत्नी को पंचायत चुनाव में ड्यूटी से छूट देने का फरमान जारी किया है। आयोग ने कहा है कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी है तो उनमें से एक को चुनाव ड्यूटी से छूट मिल सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी लिस्ट से दंपति में से किसी एक का नाम हटाने का आवेदन आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को आदेश दिया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव जिलेवार चार चरणों में 15से 29अप्रैल के बीच होने हैं, जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कराने के लिए लगनी है।
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि यदि कोई विवाहित जोड़ा, जो सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और अपने बच्चों की देखभाल के लिए उनमें से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से राहत चाहिए तो वे आवेदन कर सकते हैं। यदि दोनों को चुनाव ड्यूटी सौंपी गई है, तो उनके आवेदन पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक पत्र सभी जिला अधिकारियों को जारी किया है।
सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी में आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकारी नौकरी में काम करने वाले पति-पत्नी दोनों में से किसा एक के द्वारा चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र मिलता है तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए किसी एक को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने पर सहानभूतिपूर्वक विचार किया जाए।
प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें पति-पत्नी दोनों की चुनाव ड्यूटी लग गई है। इस वजह से उन्हें अपने बच्चों की देखरेख में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर बड़ी संख्या में आवेदन भी हुए हैं। यही वजह है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखी है।