यूपी के पंचायत चुनावों की मतगणना अपने निर्धारित समय और स्थानों पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना रोकने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी 829 मतगणना केंद्रों पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर ही होंगे।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रवेश से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंटों को 'नेगेटिव कोविड-19रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बता दें कि कल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती है। बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को कुछ समय के लिए टालने लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आज यानी शनिवार को सुनवाई हुई।
काउंटिंग की मंजूरी देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि अगर कोरोना संकट को देखते हुए मतगणना को स्थगित कर दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटे पडे़गा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि कोरोना काल में क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर दो-तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा-निर्देश भी मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टिकरण की मांग करते हुए पूछा, 'वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या आपने विचार किया है कि मतगणना को स्थगित किया जा सकता है? हर जगह संकट है। क्या आपके पास चिकित्सा सुविधाएं हैं, जांच उपलब्ध है?' सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर 2लाख से अधिक सीटों की काउंटिंग होगी और इसके लिए केवल 800केंद्र हैं, तो आप प्रति केंद्र लगभग 800सीटों की गिनती करेंगे। हर सीट पर कई उम्मीदवार होंगे। ऐसे में फिर आप काउंटिंग स्टेशन पर प्रति व्यक्ति 75लोगों की सीमा को कैसे सुनिश्चित करेंगे।
शनिवार को भारत में कोरोना वायरस के 4लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं और महज 24घंटे में ही 3500से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। शुक्रवार को दायर इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनावी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अधिकारियोंका हवाला दिया गया है और वोटों की गनती पर कोरोना की वजह से रोक लागने की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। लेकिन अब कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि कल अपने नियत समय पर हो वोटों की गिनती होगी।