उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कल यानी 21 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक सभी दुकान और बाजार खुल सकेंगे। दुकानें, बाजार, मॉल और रेस्तरां हफ्ते में पांच दिन खुलेंगे। कोरोना के गिरते मामलों को देखते हुए ये फैसला राज्य सरकार ने लिया। छूट के साथ-साथ यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। आखिर क्या है ये नई गाइडलाइन्स, चलिए आपको बताते है।
नई गाइडलाइन्स के मुताबिक-
धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं है।
ऑटो रिक्शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे।
शादी समारोह और अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी।
स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे।
प्रशासनिक कामों के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी।
शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी.
सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी।
निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी।
निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।
नए दिशानिर्देश के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू सोमवार रात 9 बजे से सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा। फिलहाल शाम 7 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक जिन जिलों में हर दिन कोरोना के मामले 500 से ऊपर हो जाएंगे, वहां कर्फ्यू में छूट खुद ही खत्म हो जाएगी। पहले सरकारी आदेश के मुताबिक 600 से ज्यादा केस होने पर ही छूट न देने का फैसला लिया गया था।