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Corona Curfew: उत्तर प्रदेश के तीन और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील, लेकिन इन जिलों में अब भी रहेंगी पाबंदियां

उत्तर प्रदेश के तीन और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील

उत्तर प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों को ध्यान में रखते सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील के साथ अनलॉक का फैसला लिया था जो कि आज से लागू हो गया है। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। इसमें अब तीन और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। इन जिलों में लखीमपुर खीरी, गाजीपुर और जैनपुर शामिल हैं।

यहां एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम होने पर बुधवार से केवल कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी बाजारों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। इन सभी जिलों में साप्ताहिक और नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अब यूपी के 11 जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू रह गया है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि बाजारों में भीड़भाड़ न हो इसके लिए दुकानदारों तथा लोगों को दिशा निर्देश भी दिए हैं, जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा।

इन दो दिनों में सेनेटाइजेशन का काम जारी रहेगा। इसके साथ ही शर्त यह भी है कि अगर जिले में एक्टिव केस की संख्या 600 को पार कर जाती है तो यह ढील समाप्त करते हुए पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया जायेगा। कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान भी स्कूलों का संचालन नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। वहीं, बाजारों में मास्क, सैनेटाइजेशन, दो गज की दूरी का पालन न करने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।

सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कम्पनियों के कार्यालय को भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खोला जाएगा। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को खुले स्थान पर संचालित किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी मास्क की अनिवार्यता तथा सेनेटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जाएगी। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों से विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी।