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Chardham Yatra से रोक हटी, हाईकोर्ट ने कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश, श्रद्धालुओं को माननी होंगी ये शर्तें

Chardham Yatra से रोक हटी

चारधाम यात्रा से प्रतिबंध हटा लिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि यात्रा के लिए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। चार धाम यात्रा आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले कराए गए कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगा। वहीं देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। चार धाम यात्रा कोरोना के चलते स्थगित थी। इससे उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति पर काफी बड़ा असर पढ़ा था।

अदालत ने निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही फुल वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लाने का भी आदेश दिया है। नैनीताल उच्च न्यायालय का कहना है कि केदारनाथ धाम में केवल 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 भक्तों को एक दिन में अनुमति दी जाएगी।

आपको बता दें कि यात्रा के रोक को लेकर लोगों में काफी नारजगी थी। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी। अब ऐसे में जब नैनीताल हाईकोर्ट ने सशर्त यात्रा खोलने की अनुमति दे दी है।