West Bengal Assembly Election 2021: पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार करने पर चुनाव आयोग ने 24घंटे के लिए बैन लगा दिया है। घोष पर यह पाबंदी आज शाम सात बजे से कल शाम सात बजे तक लागू रहेगी। यह प्रतिबंध 15अप्रैल को शाम 7बजे से लेकर 16अप्रैल को शाम 7बजे तक प्रभावी रहेगा। चुनाव आयोग ने दिलीप घोष पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की है।
आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने घोष को 'कड़ी चेतावनी' दी है और उन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करते समय इस तरह के बयान देने से परहेज करने की सलाह दी।
बता दें कि चुनाव आयोग ने 13अप्रैल को दिलीप घोष के एक भड़काऊ बयान को लेकर नोटिस भेजा था। बयान में घोष ने कथित रूप से कहा था कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो सीतलकूची जैसी घटना अनेक स्थानों पर फिर से हो सकती है। दिलीप घोष ने कहा था कि सीतलकूची में शैतान लड़कों को गोली लगी। अगर कोई भी अपने हाथ में कानून लेने की हरकत करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा।
इसके बाद आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा ता कि इस तरह के बयानों का कानून-व्यवस्था चरमरा सकती है। बता दें कि कूच बिहार के सीतलकूची में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में चार लोग मारे गए थे।