देश में फिलहाल धान की बोआई का मौसम चल रहा है। देश की लगभग आधी आबादी इस वक्त खेतों में श्रम कर रही है। खेती के लिए आज के दौर में ट्रैक्टर महत्पूर्ण उपकरण हो गया है। हर किसान को ट्रैक्टर की जरूरत होती है। ट्रैक्टर रहने पर खेती का काफी हद तक काम आसान हो जाता है। इसलिए ट्रैक्टर सभी किसानों की जरूरत बन गया है। बड़ी जोत वाले किसान आसानी से ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, लेकिन कम आय वाले कम जोत वाले किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
अब किसानों के लिए सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत समय-समय पर सरकार द्वारा किसानों की सहायता करने के लिए जरूरतमंद किसानों को सब्सिडी दी जाती है।
कई राज्य सरकारें भी दे रही हैं ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी
-इस स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए पहली शर्त यह है कि किसान ने विगत सात वर्षों में कोई ट्रैक्टर न खरीदा हो।
-इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान के पास उसके नाम से जमीन होना जरूरी है।
-एक किसान केवल एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले सकता है।
-इस स्कीम के तहत ट्रैक्टर खरीदने वाला किसान किसी और सब्सिडी स्कीम से नहीं जुड़ा होना चाहिए।
-इस स्कीम के तहत परिवार का केवल एक व्यक्ति ही सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है।
-यह स्कीम अत्यंत ही छोटी जोत वाले और सीमांत किसान के लिए है।
-रजिस्ट्रेशन के लिए किन कागजातों की पड़ती है आवश्यकता?
-आवेदन करता का आधार कार्ड
-जमीन के कागजात
-आवदेन कर्ता का पहचान पत्र, जैसे- वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक
-आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण
-आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर
-आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ
पीएम किसान ट्रैक्टर स्कीम पूरे देश में लागू है। लाभार्थी को इस स्कीम के तहत आवेदन करना पड़ता है। इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में सब्सिडी की रकम सीधे भेजी जाती है। इसके लिए दोनों तरह से आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। इस स्कीम के तहत किसान भाई अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर स्कीम का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।