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नए IT नियमों के खिलाफ Google पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट , कहा- ‘सर्च इंजन पर लागू नहीं होते नए कानून’

photo courtesy Google

नए आईटी नियमों को लेकर विवाद जारी है। व्हाट्सऐप के बाद अब गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। गूगल की याचिका पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। गूगल ने अपनी याचिका में नए आईटी नियमों का विरोध किया और कहा कि वो एक सर्च इंजन है, ना कि एक सोशल मीडिया कंपनी इसलिए नए आईटी नियम उन पर लागू नहीं होंगे। दरअसल, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो गई है।

धीरे-धीरे सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने नए नियम को अपने प्लेटफॉर्म पर लागू कर लिया है। इसी बीच गूगल ने कहा है कि भारत सरकार के नए नियम सर्च इंजन पर लागू नहीं होते हैं। गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि उसके मामले को अलग से देखा जाए। गूगल की इस याचिका पर कोर्ट ने 25 जुलाई तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ गूगल ने हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द करने की अपील की है, जिसमें कंपनी पर नियमों को हटाने से संबंधित एक मुद्दे से निपटने के दौरान नियमों को लागू किया था। 

पिछले हफ्ते गूगल ने भारत में नए आइटी नियमों के प्रावधानों का पालन करने की घोषणा की थी। गूगल की तरफ से कहा गया कि वो केंद्र के नए आइटी नियमों का पालन करने को तैयार है। इसके साथ अपनी पॉलिसी को बेहतर और पारदर्शी बनाने की कोशिश करेगा। गूगल की ओर आया बयान नए आईटी नियमों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। गूगल के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा था कि हम नए नियमों के अंतर्गत काम करना जारी रखेगे। उनकी कोशिश होगी की ऐसी पॉलिसी बनाए जो पारदर्शिता के साथ हो।

गूगल से पहले व्हाट्सऐप ने पिछले सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि भारत सरकार बुधवार से लागू होने वाली अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगाए, क्योंकि इससे प्राइवेसी खत्म हो रही। आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को केंद्र सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके तहत सोशल मीडिया नेटवर्कों को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा। इसके साथ ही किसी पोस्ट, मैसेज के बारे में शिकायतों का निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।