अगर आप ट्रेन से यात्रा करते है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। दरअसल, इंडियन रेलवे ने एक चेतावनी जारी की है। जिसके तहत अगर कोई यात्री प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करते है, तो उनपर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि जेल भी भेजा जा सकता है। दरअसल, ट्रेन ने ज्वलनशील सामग्री को बैन कर दिया है। ज्वलनशील सामग्री को लेकर अगर कोई ट्रेन में यात्रा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये चेतावनी रेलवे ने ट्रेन में आग लगने की सामने आ रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दी। रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
रेलवे ने इसके लिए सोशल मीडिया पर जानकरी दी। रेलवे ने ट्वीट कर कहा- 'ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।'
इन चीजों पर लगाया गया है बैन-
रेलवे के ट्वीट के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है। रेलवे ने यात्रियों को इसके लिए सख्त चेतावनी दी है। इसके अलावा आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है।