प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लाखों किसान उठा रहे है। इस स्कीम के तहत किसानों हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इन पैसों को सरकार 2 हजार रुपये की तीन किस्तों में देती है। हर तीन महीने पर किसानों के खातों में 2 हजार सरकार द्वारा आर्थिक मदद के रूप में दिए जाते हैं। अब तक केंद्र सरकार ने इस योजना की 10 किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए है। 11वीं किस्त अप्रैल के महीने तक आने की उम्मीद है। इस योजना के द्वारा सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने की कोशिश करती हैं जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर तक की खेती करने ही योग्य जमीन है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आम लोगों के बीच बहुत से सवाल रहते हैं। उन में से एक सवाल है कि क्या पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है क्या? तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं- आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पति और पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों को मिलता है। यानी सरकार की यह योजना एक किसान परिवार के लिए होती है। ऐसे में पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
गर दोनों ने इसका आवेदन किया है और दोनों को इस योजना के पैसे मिल रहे हैं तो बाद में किसी एक को इसके पैसे लौटाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स चुकाने वाले किसान और 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। इसके साथ ही सांसदों और विधायक जो खेती करते हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद आपको अपनी सारी जानकारी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और घोषणा पत्र की पीडीएफ कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।