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काम की खबर: Home Loan पर बचाना है 5 लाख रुपये तक टैक्स तो पढ़े यह खबर, रहेंगे फायदे में

Home Loan पर बचाना है 5 लाख रुपये तक टैक्स तो पढ़े यह खबर

घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। एक-एक रुपया जोड़कर लोग अपना घर खरीदते हैं। अगर पैसा कम पड़ जाता है तो हम होम लोन लेकर उसे पूरा करते हैं। होम लोन के कई तरह के फायदे भी मिलते हैं। जिसमें टैक्स छूट भी शामिल होती है। मतलब आप घर खरीद कर अपना सपना तो पूरा ही करते हैं और साथ ही अपना टैक्स भी सेव करते हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप होम लोन से कैसे 5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं।

प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलता है टैक्स छूट

जो भी EMI आप होम लोन पर चुकाते हैं, उसके प्रिंसिपल पार्ट पर 80C के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। 80C की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है, यानि हर साल आप 1.5 लाख रुपये तक की रकम 80C के तहत टैक्स के रूप में बचा सकते हैं। हालांकि, यह भी शर्त है कि पजेशन मिलने के 5 साल तक आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। अगर ऐसा करते हैं तो जो भी डिडक्शन या छूट आपने इसके पहले ली है, वो सारी आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी।

हाउसिंग लोन के ब्याज पर टैक्स छूट

अगर आप किसी होम लोन की EMI चुका रहे हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, पहला इंटरेस्ट पेमेंट (interest payment) और दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट (principal repayment) इसमें इंटरेस्ट के हिस्से पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत छूट ले सकते हैं। इस पर सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।

कंस्ट्रक्शन के पहले ब्याज पर मिलता है टैक्स छूट

आपको प्री कंस्ट्रक्शन के दौर में चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलेगी, इसे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहा जाता है। इस दौरान आपने जो भी इंटरेस्ट चुकाया है आप उसे पांच बराबर हिस्सों में क्लेम कर सकते हैं। यानि हर साल 20 परसेंट क्लेम कर सकते हैं. लेकिन ये रकम भी 2 लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं हो सकती, भले ही उसमें मौजूदा इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए।

स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन पर टैक्स छूट

घर की रजिस्ट्री और चुकाई गई स्टैंप ड्यूट को भी आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं, इस पर आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि ये उसी साल क्लेम की जा सकती है, जिस साल ये दोनों खर्चे किए गए हों, इसके बाद आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं।

इस सेक्शन के तहत पा सकते हैं अतिरिक्त छूट

इनकम टैक्स के सेक्शन 80EE के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का भी लाभ ले सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं, पहली शर्त ये कि प्रॉपर्टी पर अधिकतम लोन 35 लाख या इससे कम होना चाहिए, और प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच मंजूर किया गया हो। ये आपका पहला घर होना चाहिए, इसके पहले आपके पास कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। 80EE को सरकार ने दोबारा लॉन्च किया है, इसके पहले ये दो साल के लिए वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2014-15 में लाया गया था।

सेक्शन 80EEA के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट

अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार ने 1 फरवरी 2021 को इंटरेस्ट पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब इस छूट को आप 31 मार्च 2022 तक ले सकते हैं. ये छूट सेक्शन 24 (b) के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की टैक्स छूट के ऊपर होगा. यानी आप ब्याज पर कुल 3.5 लाख रुपये टैक्स बचा सकते हैं।

इसके लिए पहली शर्त ये है कि प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख रुपये से ज्यादा न हो। दूसरी यह कि, होम लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच मंजूर किया गया हो। तीसरी शर्त, ये घर खरीदार की पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इसके साथ ही 80EE के तहत घर खरीदार को छूट नहीं मिल रही हो।