Hindi News

indianarrative

EPFO ने बदला यह नियम, अपने PF खाते को तुरंत करें अपडेट वरना नहीं मिलेगा पैसा! ऐसे करें एप्लाई

PF खाता है तो तुरंत अपडेट करें वरना रुक जाएगा पैसा

देश के 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफओ (EPFO) के सदस्य हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नियम बदल दिया है जिससे सभी को दिक्कतें आ सकती हैं। अब ईपीएफओ ने सभी पीएफ खाता धारकों (PF Account Holders) के लिए यूएएन और आधार नंबर को लिंक करना जरूरी कर दिया है। सभी को इसे 1 जून 2021 से जोड़ना अनिवार्य है।

नहीं किया आधार लिंक तो रुक जाएगा पैसा

EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव किया है, इसमें ECR फाइलिंग प्रोटोकॉल बदला गया है, इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई है। इस नियम के बाद, अब अगर कोई ईपीएफ खाता खाताधारक (EPFO account holders) के आधार नंबर से जुड़ा नहीं होगा तो ऐसे ईपीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान जमा नहीं होगा।

मतलब कि अगर आपके खाते से आधार लिंक नहीं है तो EPFO कर्मचारी के खाते में आने वाला कंपनी का योगदान रुक सकता है। इसलिए अगर आपने पीएफ एकाउंट में आधार नंबर नहीं दिया है, तो यह काम जल्‍दी पूरा कर लें। ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया कि नियोक्ता के ईपीएफ योगदान को उन ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया जाएगा जिनका यूएएन आधार सत्यापित नहीं है।

नए दिशानिर्दश में क्या कहा

अपने नए दिशानिर्देश के बारे में ईपीएफओ ने कहा है कि, प्रिय नियोक्ता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के लागू होने के साथ, ECR को केवल उन सदस्यों के लिए दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके आधार नंबर हैं। 01.06.2021 से यूएएन के साथ आधार जुड़ा होना चाहिए। नियमानुसार, कृपया सभी अंशदायी सदस्यों (contributory members) के संबंध में आधार सीडिंग सुनिश्चित करें ताकि वे ईपीएफओ की निर्बाध सेवाओं का लाभ उठा सकें और किसी भी असुविधा से बच सकें।

ऐसे करें अपने आधार को EPFO से लिंक

EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।

अपने UAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।

उसके बाद Manage सेक्शन में KYC विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद आपके सामने EPF अकाउंट के साथ आधार को लिंक करने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे।

Aadhaar विकल्प का चयन कर अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें।

इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी और आपका आधार UIDAI के डाटा से वेरीफाई हो जाएगा।

आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF अकाउंट से लिंक हो जाएगा।