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15 August से बदलने जा रहा बैंक चेक से जुड़ा ये नियम, जरा सी चूक होने पर रुक जाएगी पेमेंट

photo courtesy google

भारतीय रिजर्व बैंक 15 अगस्त से 'पॉजिटिव पे सिस्टम' को अनिवार्य रूप से लागू करने जा रहा है। आरबीआई ने 'पॉजिटिव पे सिस्टम' की शुरुआत चेक के जरिए पेमेंट को लेकर होने वाले फ्रॉड पर काबू पाने के लिए की थी। इसे 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया था, लेकिन अब 15 अगस्‍त से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसको लेकर इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर बता रहे है कि 15 अगस्‍त 2021 से 2 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्‍टम (पीपीएस) लागू हो जाएगा।

आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पॉजिटिव पेमेंट सिस्‍टम को तैयार किया है। इस सिस्‍टम के तहत ज्यादा रकम में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को अपने चेक के बारे में कुछ जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। इसके बाद इन चेक का पेमेंट क्लियर करते समय इन डिटेल्‍स का मिलाया जाएगा। अगर कोई भी गड़बड़ी या डिटेल्‍स नही मिलती तो ऐसी स्थिति में पेमेंट रोक दी जाएगी। डिटेल्स में ग्राहकों को अपने अकाउंट नंबर, चेकर नंबर, जारी करने की तारीख, ट्रांजैक्‍शन कोड, एमआईसीआर कोड देना होगा।

इन डिटेल्‍स को चेक क्लियरिंग को भेजे जाने के 24 घंटे पहले शेयर करना होगा। बैंक ग्राहक इन जानकारियों को वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग या होम ब्रांच में जाकर दे सकते हैं। आरबीआई ने लगातार चेक फ्रॉड के मामले को देखते हुए पॉजिटिव पेमेंट सिस्‍टम को जारी किया था। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि 50000 रुपये से ज्‍यादा रकम के चेक जारी करने वाले सभी अकाउंट होल्‍डर्स के लिए इस सुविधा को लागू किया जाए।

आरबीआई ने बैंकों को छूट दी कि वो अपनी ओर से इस सुविधा को 5 लाख रुपये या इससे अधिक रकम के लिए अनिवार्य भी कर सकते हैं। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार, इंडियन बैंक ने चेक के जरिए 2 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा के पेमेंट पर इस सुविधा को लागू कर दिया गया है। इंडियन बैंक अब इसे 15 अगस्‍त से अनिवार्य कर देगा।