भारत सरकार इस वक्त प्रदूषण को लेकर काफी सख्त है, दिवाली के बाद से ही देश के कई मुख्य शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा था और कई जगह पर अब भी प्रदूषण का खतरा बना हुआ है। सरकार इसे लेकर कई कदम उठा रही है, जिसमें एक यह भी है कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी। यानी अगर आपके पास डीजल वाहन है और उसके 10 साल पूरे हो गए हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा।
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1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीजल से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। यह दिल्ली में होने जा रहा है। हालांकि इन वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाएगा ताकि अन्य जगहों पर उनका फिर से पंजीकरण किया जा सके। हालांकि, दिल्ली परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि 15 साल या उससे अधिक पूरे कर चुके डीजल वाहनों को कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पास इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का भी विकल्प होगा। पिरवाहन विभाग की ओर से एक बयान में कहा गया है कि, एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए विभाग सबसे पहले अगले साल 1 जनवरी को दिल्ली में उन सभी आयोग्य डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगा, जिन्होंने उस तारीख को 10 साल पूरे कर लिए हैं या पूरे कर लेंगे।
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दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में यह भी बताया गया है कि, ऐसे डीजल वाहनों के मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प होगा यादि वे उनका उपयोग जारी रखना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि वह ईवी किट के साथ पुराने डीजल और पेट्रोल वागनों को रेट्रोफिटमेंट की अनुमति देगी। जो वाहन मालिक इलेक्ट्रिक विकल्प नहीं चुनेंगे उनके सामने सिर्फ वाहन को स्क्रैप करने का एकमात्र विकल्प होगा।