निर्वाचन आयोग ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले और विकलांग (पीडब्ल्यूडी श्रेणी) मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की अनुमति दी है। राज्य में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। चुनाव आयोग का ये फैसला 16 जिलों की 71 सीटों में होने जा रहे पहले चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से पहले आया है।
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की है कि कोविड-19 के मद्देनजर बिहार समेत उपचुनाव वाले अन्य सभी राज्यों में आगे के चरणों में भी यह सुविधा जारी रहेगी। बिहार में 3 चरण का मतदान 28 अक्टूबर (71 सीटों पर), 3 नवंबर (94 सीटों) और 7 नवंबर (78 सीटों) को होगा। मतदान के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
आयोग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) इस काम के लिए अगले 2 चरणों में बिहार के लगभग 12 लाख मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे। वहीं अभी पहले चरण के 71 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 52,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और पीडब्ल्यूडी के मतदाताओं ने डाक मतपत्रों के जरिए मतदान करने का विकल्प चुना है।
आयोग ने कहा, "52,000 से अधिक मतदाताओं ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुना है। इन मतदाताओं को रिटर्निग अधिकारियों (आरओ) द्वारा पूर्व-सूचित तिथि (डाक) पर उचित सुरक्षा के साथ डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी।".