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निकल गई इमरान खान की हेकड़ी, कुलभूषण को मिला का अपील का अधिकार, बदला गया पाकिस्तान का कानून

कुलभूषण जाधव- इमरान खान को बदलना पड़ा कानून

पाकिस्‍तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय बंदी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिल गई है। इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) के फैसले ने पाकिस्तानी असेंबली को कुलभूषण जाधव केस में ‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’ करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद अब पाकिस्तानी नेशनल असेंबली ने गुरुवार को कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने वाले एक विधेयक को पास कर दिया। सैन्‍य अदालत की ओर से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस पर अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय ने पाकिस्‍तान को लताड़ लगाई थी।

इस बिल में अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय के फैसले के अनुरूप मौत की सजा की समीक्षा करने और पुर्नविचार करने के ज्‍यादा अधिकार दिए गए हैं। जानकारों का कहना है कि कुलभूषण जाधव के पाकिस्‍तान की उच्‍च अदालतों में अपील करने पर उनके भारत वापस भेजे जाने की संभावना बन सकती है। पाकिस्‍तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को वर्ष 2016 में बलूचिस्‍तान से पकड़ा गया था और उसे जासूसी के आरोप में उसी साल एक सैन्‍य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्‍तान के इस दावे को खारिज किया है और कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार पोर्ट से किडनैप किया गया।

बता दें कि कि भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया था और पाकिस्तान द्वारा राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मौत की सजा को चुनौती दी थी। इंटरनेशनल कोर्ट ने जुलाई 2019 में दिए एक फैसले में कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराने के फैसले और सजा की प्रभावी तरीके से समीक्षा और पुनर्विचार करे। कोर्ट ने पाकिस्तान को बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को भी कहा था।