वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने 1फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है। बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों के लिए भी अहम ऐलान किया गया। बजट में आम टैक्सपेयर के लिए ITR फाइलिंग के नियमों में बदलाव किया गया है।
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अब अगर व्यक्ति ने पहले रिटर्न को फाइल करते समय कुछ इनकम को नहीं घोषित किया है, तो वे अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टैक्सपेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को असेसमेंट ईयर के आखिर से दो साल की अवधि के भीतर अपडेट कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा। इस वक्त जो इनकम टैक्स कानून है उसके मुताबिक, एक टैक्सपेयर को संशोधित या देर से रिटर्न फाइल करने के लिए 31दिसंबर तक का समय मिलता है। संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए यह अतिरिक्त समयसीमा सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए, बजट 2022में देर से रिटर्न फाइल करने के समय को बढ़ाने के लिए नियम पेश किया गया है।
केंद्रीय बजट 2022में इनकम टैक्स एक्ट, 1961के तहत के सेक्शन 39में एक नया सब-सेक्शन (8A) पेश करने का प्रस्ताव है। इसमें टैक्सपेयर्स को संशोधित या देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। नए नियम में टैक्सपेयर्स को अगर वह पिछला रिटर्न फाइल करते समय अपनी आय को घोषित करना भूल गया है तो उसे संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने को लेकर दो साल का अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
इतना देना होगा पैसा
टैक्स की बात करें तो अगर व्यक्ति संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के एक साल के भीतर रिटर्न फाइल करता है, तो उस पर सालाना 25 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लगेगा। इसके साथ ही एक साल के बाद, लेकिन दो साल से पहले रिटर्न अपडेट करता है तो उसमें 50 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स लिया जाएगा। वहीं, टैक्सपेयर्स इस सुविधा का इस्तेमाल उस स्थिति में नहीं कर पाएंगे, जब अपडेटेड रिटर्न से इनकम टैक्स लायबिलिटी या इनकम टैक्स रिफंड पहले फाइल किए गए टैक्स के मुकाबले कम हो जाता है।