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शादीशुदा महिला को लव लेटर देना Crime, होगी दो साल की जेल और लगेगा भारी जुर्माना

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शादीशुदा महिला को लव लेटर लिखना क्राइम है। इसे छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का केस माना जाएगा। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये सब बातें कही। दरअसल, बेंच ने साल 2011 के एक मामले पर सुनवाई की, जिसमें 45 साल की महिला ने 54 साल के पुरुष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।

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बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को एक लव लेटर दिया था, जिसे उसने लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद आरोपी ने वो लव लेटर उसके शरीर पर फेंका और आई लव यू कहा। साथ ही यह बात किसी से ना बताने की धमकी भी दी।

इस मामले को लेकर कोर्ट ने साफ किया कि एक विवाहिता महिला पर लव लेटर फेंकना यौन उत्पीड़न और छेड़खानी माना जाएगा है।  कोर्ट ने आरोपी को 2 साल की कैद और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले को आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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हाईकोर्ट ने भी आरोपी को दोषी ठहराया और किसी औरत की इज्जत ही उसका सबसे बड़ा गहना है। किसी महिला की इज्जत से खिलवाड़ या उत्पीड़न हुआ है, इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दी जा सकती है। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन एक 45 साल की शादीशुदा महिला पर प्रेम पत्र फेंकना यौन उत्पीड़न और छेड़खानी का मामला है। आपको बता दें कि महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत केस दर्ज होता है। दोष सिद्ध होने पर दो साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा होती है।