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Aadhaar Pan Linking Date: एक और मौका, पैन-आधार लिंक करने की समय-सीमा फिर बढ़ी, अब ये है अंतिम तारीख

Aadhaar Pan Linking Date

केंद्र ने PAN से आधार को लिंक करने की समय सीमा छह महीने बढ़ा दी है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने के लिए की डेडलाइन को 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। सीबीडीटी ने इस आशय का नोटिफिकेशन शुक्रवार  को जारी किया है।

बता दें कि अगर 31 मार्च 2022 तक किसी व्यक्ति ने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, व्यक्ति को जुर्माना भी देना होगा। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपका पैन कार्ड रद्द हो गया तो क्या होगा। इससे पहले आय़कर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर चुकी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने घोषणा की थी कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा  इस साल के अंत तक बढ़ा दी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए मई में इसे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था।

आपको बता दें कि अगर व्यक्ति का पैन कार्ड रद्द हो जाता है तो उसे दोबारा चालू किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी ने भी अपने रद्द हुए पैन का इस्तेमाल किया तो इसे आयकर अधिनियम के तहत धारा 272बी का उल्लंघन माना जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर फिर से पैन का इस्तेमाल किया गया तो जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा।

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