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Night Curfew: बिना मास्क कोई सामान नहीं और देना होगा जुर्माना भी, देखें क्या क्या लगी है पाबंदियां…

Night Curfew: बिना मास्क कोई सामान नहीं और देना होगा जुर्माना भी

Night Curfew in UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, साथ ही शादी-विवाह और अन्य समारोह के लिए भी सीमित लोगों को इजाजत होगी। इस दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्यवाई हो सकती है या प्रशासन कोई सख्त कदम उठा सकता है।

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तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए राज्य की योगी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश में 25 दिसंबर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू (Night curfew in UP) रहेगा। वहीं शादियों में सिर्फ 200 लोगों की ही इजाजत रहेगी।

यूपी में बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान

कोरोना महामारी के नए रूप के बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी सरकार सख्त हो गई है। अब बाजार में सिर्फ उन्हें ही सामान दिया जाएगा जो मास्क लगाए होंगे। यानी अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो आपको खाली हाथ वापस लौटना होगा। इसके लिए व्यापारियों को सरकार ने खासतौर पर कहा है कि वो बिना मास्क वालों को कोई सामान ना दें। इसके अलावा सड़क या फिर बाजार में कोई बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसपर जुर्माना भी लगेगा।

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इसके साथ ही योगी सरकार ने प्रशासन को ट्रेसिंग और टेस्टिंग का सख्त आदेश दिया है। किसी भी राज्य से उत्तर प्रदेश में आने पर या फिर विदेश से आने वालों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही बस रेलवे और एयरपोर्ट पर ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी।