अक्सर काम का बोझ इतना होता है कि न चाहते हुए भी ऑफिस को एक्ट्रा टाइम देना ही पड़ता है। आपके इस ऑफिस के एक्ट्रा टाइम का कोई पेमेंट भी आपको नहीं मिलता। लेकिन अब मोदी सरकार ऐसा नियम लागू करने वाली है, जिसके तहत अगर आप ऑफिस में 30 मिनट भी ज्यादा काम करते है, तो कंपनी को आपको ओवरटाइम देना होगा। दरअसल, मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू करना चाहती है। इन नियमों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इन नियमों के लागू होते ही दफ्तरों में काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा।
इन नियमों के लागू होने के बाद कर्मचारी द्वारा 30 मिनट से ज्यादा काम करने पर कंपनी को ओवरटाइम का पैसा देना होगा। इतना ही नहीं नए लेबर कोड के तहत कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा पाएगी। उन्हें ब्रेक देना ही होगा। इसमें 15 से 30 मिनट के बीच के एक्ट्रा कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि इस नए लेबर कोड में काम के घंटे बढ़ाने का भी प्रावधान है।
नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा। 9 घंटे काम करने पर 5 दिन हफ्ते में काम करना होगा। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिलेगी यानी अगर आप बाकी 4 दिन सोमवार से गुरुवार 12 घंटे काम करते हैं, तो हफ्ते में तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा, पीएफ और सैलरी को लेकर भी चर्चाएं हुई है। नए ड्राफ्ट के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन में बदलाव आएगा।