इस वक्त यातायात नियमों को लेकर सरकार काफी सख्त हो गई है। कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा चलाने वालों के लिए यह बेहद ही जरूरी खबर है। ट्रैफिक नियमों का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जारी सूचना में तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगा दिया है।
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इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि तेज गति से गाड़ी चलाने से आप कुछ समय बचा सकते हैं, लेकिन दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। हमेशा याद रखे कि जब डाइविंग की बात आए तो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं, अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते है हुए पकड़े जाते है तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अनतर्गत आता है।
बच्चों को बैठाया तो कटेगा भारी चालान
बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते हैं तो सावधान हो जाए। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नहीं पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
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डिजी लॉकर तथा एम परिवहन
डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
नए ट्रैफिक नियमों के तहत कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
अगर ट्रैफिक पुलिस DL रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।
जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।